अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य को Uttarakhand Court से राहत, तीन हफ्ते तक पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगी रोक

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। मामले में तीन हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई की तिथि तय की गई है। 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। आगामी 1 से 3 फरवरी के बीच आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। निचली अदालत के इस फैसले को आरोपी पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी मौलिक अधिकार हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं। आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सीजेएम की अनुमति पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।

वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी अंकिता भंडारी

ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली पौड़ी की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। कथित आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों पर लगा। अंकिता पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो इससे इनकार कर रही थी। इससे बौखला कर पुलकित आर्य और उसके साथियों ने अंकिता की हत्या कर उसको नहर में फेंक दिया था।रिपोर्ट – रश्मि खत्री