अमेरिका में 4 भारतीयों समेत 6 लोगों पर लगाया गया वीजा धोखाधड़ी की साजिश का आरोप, खुद को दिखाया था अपराध का शिकार

: अमेरिका में शिकागो और उपनगरों में फर्जी सशस्त्र डकैतियों के मामले में संघीय अदालत ने शुक्रवार (17 मई) को चार भारतीय नागरिकों सहित छह लोगों पर आरोप लगाए। आरोप है कि आरोपी अमेरिका में कुछ अपराध पीड़ितों के लिए आरक्षित आव्रजन वीजा के लिए आवेदन करना चाहते थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शिकागो की संघीय अदालत में लगाए गए अभियोग के अनुसार, चार व्यक्तियों भीखाभाई पटेल, नीलेश पटेल, रवीनाबेन पटेल और रजनी कुमार पटेल ने पार्थ नायी और केवोंग यंग के साथ मिलकर सशस्त्र डकैतियों का शिकार बनने की साजिश रची थी, ताकि वे यू गैर-आप्रवासी स्थिति (यू-वीजा) के लिए आवेदन जमा कर सकें।घोटाले में भाग लेने के लिए हजारों डॉलर का किया भुगतानयू-वीजा कुछ अपराधों के पीड़ितों के लिए अलग रखा गया है, जिन्होंने मानसिक या शारीरिक शोषण सहा है और जांच या अभियोजन में कानून प्रवर्तन या सरकारी अधिकारियों के लिए सहायक हैं। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि चार व्यक्तियों ने घोटाले में भाग लेने के लिए पार्थ नायी को हजारों डॉलर का भुगतान किया। अभियोग में कहा गया है कि डकैतियों के नाटक के दौरान लुटेरों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों ने हथियारों को लहराया, कथित पीड़ितों से संपर्क किया और धन और संपत्ति की मांग की।आरोपियों ने खुद को दिखाया अपराध का शिकारअभियोग में कहा गया है कि बाद में कुछ कथित पीड़ितों ने प्रमाणन प्राप्त करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन में फॉर्म जमा किए कि वे एक अपराध के शिकार थे और जांच में सहायक थे या होंगे। न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद कुछ कथित पीड़ितों ने डकैती के शिकार के रूप में अपनी कथित स्थिति के आधार पर अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के लिए फर्जी यू-वीजा आवेदन जमा किए।वीजा धोखाधड़ी के इस मामले में कितनी हो सकती है सजा?26 वर्षीय नायी, 31 वर्षीय यंग, 51 वर्षीय भीखाभाई पटेल, 32 वर्षीय नीलेश पटेल, 23 वर्षीय रवीनाबेन पटेल, 32 वर्षीय रजनीकुमार पटेल पर वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। रवीनाबेन पटेल पर वीजा आवेदन में गलत बयान देने का व्यक्तिगत आरोप भी है। मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि साजिश के आरोप में संघीय जेल में अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है, जबकि रविनाबेन पटेल के खिलाफ झूठे बयान के आरोप में दस साल तक की सजा हो सकती है।