नई दिल्ली: हाल ही में एक 37 साल के अमेरिकी नागरिक को लंदन से मुंबई की फ्लाइट AI-130 में धूम्रपान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, शख्स ने उड़ान के दौरान विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की थी और दूसरे यात्री को लात मारी थी। यात्री की इस हरकत पर बेल के लिए 25 हजार रुपये जमानत राशि मांगी गई, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया।
शख्स ने कहा कि वो केवल 250 रुपये जमानत राशि देगा। यात्री ने दलील दी कि उसने इंटरनेट पर देखा कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 336 के तहत जमानत राशि 250 रुपये होनी चाहिए। आरोपी को मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा गयाआरोपी रत्नाकर द्विवेदी को सोमवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। उसने दावा किया कि वो एक बिजनेसमैन है।
अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसएआर सैयद ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी कि वो अदालत की अनुमति बगैर देश नहीं छोड़ेंगे। IPC की धारा 336 के तहत दर्ज किया मामलाद्विवेदी पर IPC की धारा 336 के तहत जल्दबाजी या लापरवाही के लिए मामला दर्ज किया गया था, जो दूसरों की जान और एयरक्राफफ्ट नियम 1937 को खतरे में डाल सकता है।
जब द्विवेदी पर जुर्माना लगाया गया तो उन्होंने अपने वकील और पुलिस से कहा कि वो जमानत राशि का भुगतान देने की बजाय जेल में वक्त बिताने के लिए तैयार हैं। द्विवेदी को शनिवार को सहार पुलिस द्वारा एक नोटिस के साथ छोड़ने की अनुमति दी गई थी, जिसने उनका अमेरिकी पासपोर्ट जब्त कर लिया था, सोमवार को मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
सहार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट में सबूतों के बारे में जानकारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लाइटर और ई-सिगरेट को सबूत के तौर पर बरामद किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी ने धूम्रपान के लिए कई यात्रियों की जान को खतरे में डाल लिया। इसके अलावा उसने हंगामा किया और विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने को कोशिश की।